इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) क्यों महत्वपूर्ण है?
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना हर टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है। यह न केवल आपकी कमाई और टैक्स भुगतान का हिसाब रखने में मदद करता है, बल्कि यह आपकी वित्तीय जिम्मेदारियों को भी पूरा करता है।
ITR फाइलिंग की मौजूदा स्थिति
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ITR की डेडलाइन
अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो आपके पास इसे फाइल करने का आज आखिरी मौका है। अंतिम तारीख 15 जनवरी 2025 है।
अंतिम तारीख बढ़ने का कारण
CBDT ने 31 दिसंबर 2024 को जारी सर्कुलर में यह तारीख बढ़ाई थी ताकि टैक्सपेयर्स को जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करने और टैक्स देयता का सही से मूल्यांकन करने का समय मिल सके।
लेट ITR और रिवाइज्ड ITR में अंतर
रिवाइज्ड ITR क्या है?
रिवाइज्ड ITR आपको पहले से फाइल की गई ITR में सुधार करने का मौका देता है।
लेट ITR क्या है?
लेट ITR तब फाइल किया जाता है जब आप समय पर ITR फाइल नहीं कर पाते। इसमें जुर्माना और ब्याज भी शामिल होता है।
लेट ITR फाइल करने के नुकसान
लेट फीस और जुर्माना
- ₹5 लाख तक की आय: ₹1,000 जुर्माना
- ₹5 लाख से अधिक आय: ₹5,000 जुर्माना
सेक्शन 234A के तहत ब्याज
यदि आपकी टैक्स देयता बाकी है, तो आपको 1% मासिक ब्याज देना होगा।
ITR फाइल न करने के संभावित परिणाम
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस
- भविष्य में लोन और अन्य वित्तीय सेवाओं में दिक्कतें
लेट ITR फाइल करने का तरीका
जरूरी दस्तावेज
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक स्टेटमेंट
- फॉर्म 16
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
- इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करें।
- जरूरी डिटेल्स भरें।
- डिडक्शंस और टैक्स क्रेडिट की जानकारी दें।
- रिटर्न फाइल करें और ACK नंबर प्राप्त करें।
निष्कर्ष
समय पर ITR फाइल करना आपकी जिम्मेदारी है। लेट फाइलिंग से जुर्माना और ब्याज बढ़ सकते हैं। इसलिए, जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और तय समय सीमा में अपना रिटर्न फाइल करें।
FAQs
- लेट ITR की डेडलाइन क्या है?
15 जनवरी 2025। - लेट फीस कितनी होती है?
आय के आधार पर ₹1,000 से ₹5,000 तक। - क्या रिवाइज्ड ITR फाइल कर सकते हैं?
हां, पहले से फाइल किए गए ITR में सुधार किया जा सकता है। - ITR फाइल न करने पर क्या होता है?
नोटिस और जुर्माना लग सकता है। - ITR फाइल करने का सबसे आसान तरीका क्या है?
इनकम टैक्स पोर्टल या थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर का उपयोग।